खूनी संघर्ष के 9 आरोपी गिरफ्तार
10 मई, 22 झालावाड़। आज राजस्थान पुलिस द्वारा जिले के मिश्रौली थाना अंतर्गत आमलिया का खेड़ा स्थित धार्मिक स्थल सगस महाराज के बाहर 8 मई को हुए खूनी संघर्ष के मामले में थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों पक्ष के कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से पांच के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं।
झालावाड़ एसपी मोनिका सेन ने बताया कि सगस महाराज आमलिया का खेड़ा धार्मिक स्थल पर 8 मई को एक ही परिवार के दो पक्षों में पूजा सामग्री की दुकान लगाने को लेकर आपस में खूनी संघर्ष हुआ। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मिश्रौली थाने पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज करवाए गए।
एसपी सेन ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रकाश शर्मा के निर्देशन एवं सीओ भवानीमंडी के सुपरविजन तथा मिश्रौली थानाधिकारी नंद सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई गठित विशेष टीम द्वारा अनुसंधान के दौरान दोनों पक्षों के कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनसे पूछताछ कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
इन्हें किया गिरफ्तार :-
मिश्रौली थाना पुलिस ने पहले पक्ष के आरोपी देवी सिंह पुत्र मदन सिंह (32) व नर सिंह पुत्र मदन सिंह (29) निवासी भगवतीपुर थाना मिश्रौली तथा एलकार सिंह (22) और ईश्वर सिंह पुत्र पर्वत सिंह (35) निवासी गांव कुंडला खेमराज थाना पिडावा, दूसरे पक्ष के गोपाल सिंह पुत्र हरी सिंह (58), बालू सिंह पुत्र गोपाल सिंह (28) एवं भारत सिंह पुत्र नाहर सिंह (35) निवासी भगवती पुरा थाना मिश्रौली, नारायण सिंह पुत्र बालू सिंह (41) निवासी रहीमपुरा थाना पिडावा तथा गोविंद सिंह पुत्र मानसिंह (35) निवासी मंदसौर एमपी को गिरफ्तार किया है।
इनमें पहले पक्ष के देवी सिंह और नरसिंह तथा दूसरे पक्ष के गोपाल सिंह, बालू सिंह एवं भारत सिंह के विरुद्ध पूर्व में भी सुनेल और मिश्रौली थाने में आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं।
थाना प्रभारी और बीट कांस्टेबल निलंबित, अतिक्रमण हटाया, मुकदमा दर्ज :-
1. सम्बन्धित विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण का रिकार्ड दिया जाने पर मौके पर मौजूद अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया।
2. प्रकरण के आपराधियों द्वारा विद्युत विभाग के पोल से अवैध रूप से लिये गये विद्युत कनेक्शनों को विद्युत विभाग के सहयोग से कनेक्शन विच्छेद किये गये।
3. साथ ही अपराधियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किये गये।
4. थाना क्षैत्र में थानाधिकारी का समुचित सुपरवीजन का अभाव पाया जाने पर थानाधिकारी मिश्रोली को एवं आसूचना अधिकारी द्वारा आसूचना संकलन में बरती गई लापरवाही के लिये दोनो अधिकारियों को निलम्बित किया गया।
5. आमलिया का खेड़ा गांव में अस्थाई आउटपोस्ट पोस्ट स्थापित की गई जो राउण्ड द क्लाॅक संचालित होकर प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखेगी।