शहर में भारी वाहनों पर नया आदेश – जयपुर पुलिस आयुक्तालय
जयपुर, 13 जून। जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी नए आदेशानुसार अब शहर में भारी वाहनों की 24 घंटे नो एन्ट्री होगी। जयपुर पुलिस द्वारा यातायात के दबाव एवं भारी वाहनों से घटित दुर्घटनाओं पर नियंत्रण हेतु की गई यह नई पहल हैंं। कल दिनांक 14.06.2020 की मध्य रात्रि से होगी नई व्यवस्था लागू हो जााएगी।
जयपुर पुलिस आयुक्ततालय अनुसार सिर्फ सेना, पुलिस, राजकीय/राजकीय उपक्रमों के वाहन, अतिआवश्यक सेवाओं से जुडे वाहन एवं यातायात पुलिस से पूर्व अनुमति प्राप्त वाहनों को मिलेगी एंट्री।
जयपुर पुलिस अनुसार भवन निर्माण सामग्री एवं अन्य निजी कार्यों हेतु भारी वाहनों शहर में प्रवेश के लिए यातायात पुलिस से लेनी होगी पहले अनुमति।औद्यौगिक क्षेत्र वीकेआई, झोटवाडा, दुर्गापुरा, मालवीय नगर में आने वाले भारी वाहनों को पूर्वानुसार रहेगी अनुमति।
जयपुर शहर के टोंक रोड पर बी 2 बाईपास, अजमेर रोड पर 200फिट, सीकर रोड पर रोड नम्बर 12, दिल्ली व आगरा रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर से शहर की तरफ रहेगी 24 घंटे नो एन्ट्री। नो एन्ट्री में प्रवेश करने वाले वाहनों पर की जाएगी सख्त कार्यवाही होगी।