Wednesday, September 16, 2026
Rajasthan

जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत में कुछ केंद्रों पर होंगे पुनर्मतदान – राज्य निर्वाचन आयुक्त

15 सितंबर, 2026 जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं सुकेत के कुछ मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के अनुसार, नगर निगम जयपुर के वार्ड संख्या 09 के बूथ संख्या 111, वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 235, वार्ड संख्या 25 के बूथ संख्या 343, वार्ड संख्या 34 के बूथ संख्या 477 एवं 484, नगर निगम जोधपुर के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338, नगर निगम कोटा के वार्ड संख्या 87 के बूथ संख्या 99, वार्ड संख्या 44 के बूथ संख्या 448, वार्ड संख्या 11 के बूथ संख्या 576 तथा नगरपालिका सुकेत के वार्ड संख्या 04 के बूथ संख्या 05 पर पुनर्मतदान कराया जाएगा।

आयोग को इन मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने पाया कि इन मतदान केंद्रों पर मतगणना के दौरान मशीनों में आई तकनीकी खराबी के कारण अप्रदर्शित मत, निकटतम प्रतिद्वंद्वी के मतों के अंतर से अधिक है। इसे देखते हुए आयोग ने पुनर्मतदान कराने का निर्णय लिया है।

आयोग के निर्देशानुसार इन मतदान केंद्रों पर 16 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पुनर्मतदान कराया जाएगा। पुनर्मतदान की मतगणना 17 सितंबर 2026 को सुबह 8 बजे से निर्धारित स्थान पर की जाएगी।

पुनर्मतदान की तारीख, समय और मतदान केंद्र की जानकारी संबंधित चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को लिखित रूप से दी जाएगी। साथ ही व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से पुनर्मतदान की सूचना दी जाएगी। संबंधित नगरपालिका, मतदान केंद्र तथा निर्वाचन क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी इसकी सूचना प्रदर्शित की जाएगी।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि पुनर्मतदान के लिए अधिकृत मतदाता ही मतदान के पात्र होंगे । मूल मतदान के दौरान मतदाता की हाथ की अंगुली पर लगाई गई स्याही के निशान की उपेक्षा की जायेगी।  पुनर्मतदान में मतदाता की बाएं हाथ की मध्यमा पर अमिट स्याही का निशान इस प्रकार लगाया जाएगा कि वह नाखून के प्रारंभिक भाग से अंगुली के प्रथम भाग तक चमड़ी पर फैल जाए।

आवश्यकता होने पर ईवीएम में उपयोग के लिए मतपत्र एवं निविदत्त मतपत्र नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। आयोग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पुनर्मतदान के बाद मूल मतदान में प्रयुक्त ईवीएम को सील कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग ने संबंधित अधिकारियों को पुनर्मतदान की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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