जिला प्रशासन द्वारा हुई पीड़ित प्रतिकर बैठक
11 जून, 2025 जयपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्शन प्लान 2025-26 के अनुसार जून 2025 में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना में श्रीमती रीटा तेजपाल, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय की अध्यक्षता में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम एवं विधिक सहायता के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश), जयपुर महानगर द्वितीय श्रीमती पल्लवी शर्मा ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को त्वरित न्याय दिलाने के क्रम में माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी एक्शन प्लान में दिए गए विभिन्न दिशा-निर्देशों की पालना में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी आदि अपराधों के पीड़ित पक्ष द्वारा प्रस्तुत कुल 44 प्रार्थना-पत्र व आवेदन-पत्र रखे गए जिन पर कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यगण द्वारा विचार-विमर्श पर प्रतिकर राशि/अवार्ड पारित किए गए। उक्त प्रकरणों को निस्तारित करते हुए कुल 64 लाख 72 हजार 500 राशि का अवार्ड पारित हुआ।
उक्त प्रकरणों के निस्तारण के पश्चात मीटिंग में विधिक सहायता के तहत नियुक्त अधिवक्तागण को देय मानदेय के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही की जाकर अधिवक्तागण को नियमानुसार देय मानदेय के ऑर्डर जारी किए गए। मीटिंग में अनीष दाधीच, न्यायाधीश श्रम न्यायालय क्रम सं.01, जयपुर महानगर द्वितीय, शिव कुमार, न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम सं. 1, जयपुर महानगर द्वितीय, बजरंग शेखावत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर, संतोष कुमार मीणा एडीएम दक्षिण, श्रीमती सुलेश चौधरी एडिशनल डीसीपी वेस्ट, संदीप कुमार लुहाड़िया अध्यक्ष बार एसोसिएशन, संत कुमार जैन, लोक अभियोजक उपस्थित रहे।