चुनाव आयोग निर्देशानुसार SP ग्रामीण ने दिए शस्त्र जमा करने के आदेश
7 सितंबर, 23 जयपुर। जयपुर जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण ने बताया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, शासन सचिवालय जयपुर के पत्रांक एफ 8(2)(5)निर्वा/2023/4865 दिनांक 03-09-2023 व भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 464/आईएनएसटी/इपीएस/2023/L&O दिनांक 08-06-2023 द्वारा जारी दिशानिर्देशो के तहत ऐसे व्यक्तियो के लाइसेंस शस्त्र जमा किए जाने है।
01-जो लाइसेंसधारी जमानत पर छूटे हुए हो। 02- जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो। 03- जो किसी निर्वाचन के दौरान दंगा-फसाद मे सम्मिलित रहे हो। 04- उक्त निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की अशांति उत्पन्न करने का खतरा / सम्भावना हो।
अतः जिला जयपुर ग्रामीण क्षेत्र मे निवासरत शस्त्र अनुज्ञाधारियो (स्पोर्टस एवं संस्थागत श्रेणी को छोडकर) को सूचित किया जाता है कि ऐसे अनुज्ञाधारक जिनको आत्म रक्षा हेतु विधान सभा आम चुनाव 2023 के दौरान शस्त्र जमा करवाने मे छूट लेनी हो तो वह कारण सहित सम्बन्धित पुलिस थाने मे आवेदन कर सकते है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20-09-2023 होगी। समस्त अनुज्ञाधारको के शस्त्र जमा करने के सम्बंध मे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निण॔य लिया जाएगा।