राजस्थान में 31 मार्च तक धारा 144 लागू

बुधवार को राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संदर्भ में जनहित का ध्यान रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरे राजस्थान प्रदेश में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है इसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर 4 लोगो से ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह निर्णय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संदर्भ में जारी एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह निर्णय अगले आदेश तक जारी होने तक 31 मार्च 2020 तक के लिए लागू किया गया है। अब तक लगभग 460 सैंपल कोरोना वायरस के संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा एकत्रित किए गए जिसमें 445 सैंपल नेगेटिव पाए गए हैं जबकि 15 के सैंपल प्रोसेस के अंतर्गत है। देश में अब तक कोरोना वायरस के लगभग 150 सैंपल पॉजिटिव मिले है।

error: Content is protected !!