महिन्द्रा फाईनेंस को 70 लाख की चपत लगाने वाला जालसाज हुआ गिरफ्तार – बी.एल.सोनी डीजीपी (क्राइम)

जयपुर, 2 जुलाई। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच ने गुरूवार सुबह एसओजी में वांछित अलवर निवासी 10 हजार रूपये के इनामी जालसाज को गिरफतार किया है।

पुलिस महानिदेशक (अपराध) बी एल सोनी ने बताया कि स्पेशल यूनिट प्रभारी पुलिस निरीक्षक जितेन्द्र गंगवानी ने मुखबिर की सूचना पर मय कानि. हेमन्त, रविन्द्र एवं प्रकाष की टीम के एसओजी में वांछित अभियुक्त रैणी, अलवर निवासी अमित शर्मा को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त पर एक सप्ताह पूर्व एसओजी मुख्यालय, जयपुर ने दस हजार रूपये का ईनाम घोषित किया था।

पुलिस महानिदेशक (अपराध) ने बताया कि गत वर्ष जयपुर कमिश्नरेट के सांगानेर पुलिस थाने में दर्ज महिन्द्रा फाईनेंस, जयपुर के एक प्रकरण में अभियुक्त 30 चैपहिया वाहनों पर फर्जी तरीके से छदम हस्ताक्षर, कूटरचित मोहर (सील) तथा जाली दस्तावेजों के आधार पर लाखों रूपये का लोन दिलाकर कम्पनी को नुकसान पहुँचाने के मामले में एक वर्ष से वांछित था। उक्त प्रकरण का अनुसंधान एसओजी, जयपुर द्वारा किया जा रहा है। अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 402, 406, 410, 411, 420, 463, 468, 469 एवं 120बी में गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अब तक 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

एडीजीपी बी.एल. सोनी ने बताया कि अभियुक्त अमित शर्मा महिन्द्रा फाईनेशियल सर्विसेज लिमिटेड, प्रताप नगर जयपुर में बिजनेस एक्ज्युकेटिव के पद पर कार्यरत था जिसने बिना मौके पर सत्यापन किये ही अभियुक्तों से मिलीभगत कर फर्जी आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं इनकम टेक्स रिटर्न का गलत प्रमाणीकरण कर अभियुक्तों को 30 चैपहिया वाहनों पर ऋण स्वीकृत करवा दिये। इसके पश्चात अभियुक्तों ने फर्जी एनओसी के आधार पर परिवहन कार्यालय से वाहनों का वित्त पोशण हटवाकर सभी वाहन अपने नाम ट्रांसफर करवा लिए जबकि कम्पनी ने एनओसी जारी करने वाले स्पेसीमैन हस्ताक्षर पहले से परिवहन कार्यालय में दिये हुए थे।

पुलिस महानिदेशक (अपराध) ने बताया कि स्पेशल यूनिट द्वारा गत वर्ष भी जयपुर (पूर्व) जिले के अलग-अलग थानों में वांछित चार ईनामी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इन पर कुल 15 हजार रूपये का ईनाम घोषित था। इसी प्रकार महानिरीक्षक जयपुर रेंज द्वारा घोषित 10 हजार रूपये के ईनामी एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया था।

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