महिला एवं पुरुष में बराबर की होगी भागीदारी

जयपुर, 5 फरवरी। आज शुक्रवार को मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी कार्यक्रम के तहत जयपुर शहर के हरमाड़ा थाना क्षेत्र में मेहता ग्रुप ऑफ स्कूल कॉलेज एवं विजय सेंट्रल एकेडमी में छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए जयपुर पुलिस उपायुक्त रिचा ने कहा कि किसी से भी ऑनलाइन निजी बातें शेयर ना करें तथा सोशल मीडिया पर विशेष सावधानी बरतें ज्यादा से ज्यादा लाइक के चक्कर में अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट ना लें।

इसी प्रकार जयपुर पुलिस में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वायड ने अपने उद्बोधन में कहा कि धारा 354 आईपीसी में बहुत बड़े संशोधन हो चुके हैं जिसके तहत अगर कोई पुरुष किसी महिला को बुरी नियत से 15 सेकंड से अधिक घूरता भी है तो यह अपराध है जिसमें 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है।

महिला का पीछा करना अश्लील मैसेज करना या इशारे करना अपराध है।किसी महिला को उसकी सहमति के बिना छूना अपराध है, नाबालिक लड़की को उसकी सहमति से छूना भी अपराध है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने 1090 100 112 87 64 8682 0 0 हेल्पलाइन की जानकारी भी दी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!