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लापरहवाह वाहन चालक अब हो जाये सावधान, कानून हुआ सख्त

सड़क पर आये दिन हो रही दुर्घटनाओं और लापरवाही से वाहन चलाने वालो के लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल संसोधन बिल 2019 लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी पास होने के बाद उसे मंजूरी दे दी है. अब सरकार ने लापरवाही से वहां चलाने वालो के पूरा इंतज़ाम कर दिया है, हालाँकि इसके प्रावधानों को लागू करना पूर्ण रूप से राज्य सरकारों पर निर्भर रहेगा केंद्र सरकार परिवहन व्यवस्था को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग करने को तैयार है.

राज्यसभा में मोटर व्हीकल संसोधन बिल 2019 पर चर्चा के बाद बिल को पास करने के लिए वोटिंग कराइ गई, जिसमे बिल के पक्ष में 108 वोट पड़े वही विपक्ष में 13 वोट ही पड़े जिसके बाद मोटर व्हीकल संसोधन बिल को पास कर दिया गया. इस संसोधन बिल में सजा और जुर्माने पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है जैसे नियम तोड़ने पर सजा के साथ-साथ लगभग 10 गुना तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया. सरकार का मत है कि इस बिल के पास होने के बाद परिवहन व्यवस्था में काफी हद तक बदलाव लाने और दिन प्रतिदिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी और दोषी को सजा मिल सकेगी।

मोटर व्हीकल संसोधन बिल 2019 के मुख्य बिंदु ये है – 1. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालो पर सख्त कार्यवाही होगी और जुर्माने की राशि 10 गुना तक बढ़ा दी गयी है, 2. शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर अब 10 हजार रूपये का जुर्माना होगा, 3. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पकडे जाने पर 5 हजार रूपये का जुर्माना होगा, 4. बिना हेलमेट पकडे जाने पर 1 हजार रुपये का चालान कटेगा जो पहले 100 रूपये था, 5. बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाने पर 1 हज़ार रूपये का जुर्माना होगा, 6. बिना टिकट बस के सफर में अब 500 रूपये जुर्माना लगेगा, 7. गाड़ी चलाते समय फ़ोन पर बात करने पर अब 5 हज़ार रूपये का जुर्माना होगा, 8. एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर 10 हज़ार का जुर्माना देना पड़ेगा, 9. नाबालिक के केस में उसके अभिभावक या गाड़ी मालिक को दोषी मानते हुए 3 साल की जेल और 25 हज़ार रूपये का जुर्माना लिया जायेगा।

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