2021 तक राजस्थान के डीजीपी बने रहेंगे भूपेंद्र सिंह

डीजीपी भूपेंद्र सिंह जुलाई, 2021 तक अपने पद पर बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में राजस्थान सरकार ने डीजीपी पद पर उनके कार्यकाल की अवधि 1 जुलाई, 2021 तक के लिए तय कर दिया है. मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिया गए. यह पहला मामला है जब सरकार ने आदेश जारी कर कर डीजीपी का कार्यकाल दो साल निश्चित किया हो. भूपेंद्र सिंह की आइपीएस की अप्पेक्स स्केल में भी पदोन्नति कर दी गयी है.

भूपेंद्र सिंह को सरकार ने इसी वर्ष 1 जुलाई को पुलिस महानिदेशक बनाया था और इसी तारीख से यादव के कार्यकाल के लिए दो वर्ष की अवधि तय करने और पदोन्नति के आदेश प्रभावी माने जायेंगे. वही कार्मिक विभाग ने जो आदेश जारी किया गया है उसमे कहा गया है कि भूपेंद्र सिंह डीजीपी के पद पर दो वर्ष या अग्रिम आदेश तक बने रहेंगे. प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और यूपीएससी की कमेटी की सिफारिश की पालना में यह आदेश जारी किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में बने 2007 राजस्थान पुलिस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल दो साल का होगा. इस प्रावधान की पालना पर जोर नहीं दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट भी कार्यकाल दो वर्ष रखने की इच्छा जाहिर कर चूका है. वही इससे पहले सिंह की नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गयी थी जिसे पहले ही हाई कोर्ट की एकलपीठ ने खारिज किया और बाद में खंडपीठ ने भी याचिका खारिज कर दी थी. वही भूपेंद्र सिंह के जुलाई 2021 तक डीजीपी पद पर बने रहने की स्तिथि में प्रदेश के चार वरिष्ठ आइपीएस अधिकारीयों पर भी संकट आ गया है. ये चारों अधिकारी जुलाई 2021 से पहले ही सेवानिवृत हो रहे है.

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