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पार्किंग पूरी नहीं तो काम्प्लेक्स को मंजूरी नहीं- राजस्थान हाई कोर्ट

कल सोमवार को एक जनहित याचिका में बहुमंजिला भवन, कोमेर्सिअल काम्प्लेक्स व मॉल्स में पार्किंग व्यवस्था को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस. रविन्द्र भट्ट व न्यायाधीश इन्द्रजीत सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि नक़्शे के अनुसार पार्किंग सुरक्षित नहीं रखने पर इनके उपयोग की अनुमति नहीं दी जाये.

एक और जनयाचिका पत्र पर दिए फैसले में पार्किंग को लेकर दिए अपने निर्देशों को कोर्ट ने सख्ती ने पालना कराने को कहा है. अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने सितम्बर में होगी. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एम.एस.सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर कोर्ट के आदेशानुसार कमिटी बना दी गई है. वही प्रर्थिपक्ष की तरफ से अधिवक्ता होरा व अधिवक्ता यादव ने याचिका के जरिये ट्रैफिक और पार्किंग का मुद्दा उठाया. कोर्ट ने ट्रैफिक विशेषज्ञ का नाम भी बताने को कहा.

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